New Delhi : कार, बाइक या ट्रक कुछ भी चलाना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना काम नहीं चलता।
अब अगर आपका डीएल यूपी या दिल्ली का है और आजकल आप मुंबई या देश के किसी और शहर में रहते हैं तो कैसे होगा आपके डीएल का ट्रांसफर। अपने डीएल का ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आगे जरूर पढ़ें। हो सकता है कि आप डीएल ट्रांसफर की झंझट से ही बच जाएं।
किसी भी राज्य में बना डीएल पूरे देश में मान्य
टू या फोर व्हीलर के लिए देश के किसी भी राज्य में आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो तो पहली बात जान लें कि फ्यूचर में आप कहीं भी रहें, लेकिन आपके डीएल का कभी ट्रांसफर नहीं होता, बल्िक इसका सिर्फ रिनुअल होता है। डीएल के मामले में दूसरी सबसे अहम बात ये है कि आपका डीएल कहीं से भी बना हो वो पूरे देश में मान्य होता है। यानि कि दिल्ली या यूपी का डीएल लेकर आपका मुंबई से लेकर चेन्नई तक आराम से बिना किसी प्राब्लम के गाड़ी चला सकते हैं।
डीएल कभी ट्रांसफर नहीं होता, होता है सिर्फ रिन्यू
मान लेते हैं कि अब आप अपने पुराने होम टाउन को पूरी तरह से छोड़कर किसी और शहर या मेट्रो सिटी में बस गए हैं। तो आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपका डीएल करेंट स्टेट का हो ताकि फ्यूचर में उसे रिन्यू कराना आसान हो। ऐसी कंडीशन में डीएल जारी करने वाली फर्स्ट अथॉरिटी से आपको NOC यानि नो ऑबजेक्शन सर्टीफिकेट लाना होगा। इसको दिखाकर अपनी करेंट लोकेशन पर आप अपना नया डीएल बनवा सकते हैं।
हालांकि सरकारी विभाग से एनओसी लेने की इस प्रक्रिया के लिए आपको ओरिजिनल इश्युइंग अथॉरिटी के ऑफिस जाना होगा। यानि कि इस काम में आपको समय (कम से कम 30 दिन) के साथ साथ काफी रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं। तो फिर ये सब चक्कर छोड़िए और अपनाइए ये बेस्ट तरीका।
स्टेट ट्रांसफर कराने से आसान है नया डीएल बनवाना
अपना पुराने डीएल को ट्रांसफर कराने के लिए ओरिजिनल इश्युइंग अथॉरिटी से NOC लेने में आपको पापड़ ने बेलने पड़ें, इसके लिए आपको चाहिए कि पुराने डीएल को भूल जाइए और करेंट लोकेशन पर नया डीएल बनवा लें। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्िक ट्रांसपोर्ट विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने ही बताया है ये तरीका। ऐसा करने के लिए आपको करेंट लोकेशन पर लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा।
खास बात तो यह है कि पहले से वैलिड डीएल होने के कारण आपको लर्निंग डीएल के लिए टेस्ट देने से छूट मिल जाएगी। करेंट लोकेशन पर नया डीएल बनवाने के लिए यहां जानें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का आसान तरीका। एक बार आपका लर्निंग लाइसेंस बन गया तो उसके 30 दिन बाद आपका परमानेंट लाइसेंस भी बन जाएगा। यह जरूर है कि परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, जोकि आपके लिए मुश्किल काम नहीं है।
मतलब ये है कि अगर आप भी अपना डीएल ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं तो ओरिजिनल इश्युइंग अथॉरिटी से डीएल ट्रांसफर की NOC लेने के लिए भागदौड़ और इंतजार करने की बजाय नए सिरे से लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस बनवाना कहीं ज्यादा आसान काम है।